Mukhyamantri Sukanya Yojana Jharkhand 2024: मुख्यमंत्री सुकन्या योजना फॉर्म, लड़कियों के लिए 40000 रुपए की वित्तीय सहायता

Mukhyamantri Sukanya Yojana Jharkhand 2024: मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखंड जो 24 फरवरी 2019 को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई बाल विवाह को रोकने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पहल में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस Mukhyamantri Sukanya Yojana 2024 के अंतर्गत SECC-2011 में शामिल एवं अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों की बालिकाओं को जन्म से 18 वर्ष तक चरणबद्ध ढंग से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

इस मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखंड 2024 का उद्देश्य राज्य की लगभग 37 लाख परिवारों को समर्थन प्रदान करना है, जिनमें SECC-2011 के अंतर्गत 27 लाख परिवार और 10 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवार शामिल हैं। यह Sukanya Yojana Jharkhand 2024 राज्य की बालिकाओं को उच्च शिक्षा तक पहुंचने में मदद करने के साथ-साथ उन्हें समृद्धि और सामाजिक सुरक्षा की सुनिश्चितता प्रदान करने का भी उद्देश्य रखती है। आवेदन प्रक्रिया अत्यंत सरल है और इसे लाभार्थियों को अच्छी तरह से समझाया जाता है सुनिश्चित करते हुए कि इस सहायता से ज्यादा से ज्यादा परिवारों को समर्थन प्राप्त हो सके।

Mukhyamantri Sukanya Yojana Jharkhand 2024 Overview

योजना का नामMukhyamantri Sukanya Yojana Jharkhand
शुरू की गईपूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के द्वारा
आरंभ वर्षवर्ष 2019
लाभार्थीSecc-2011 और अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों की बेटियां
उद्देश्यआर्थिक सहायता प्रदान करना
कुल किस्तें6 किस्तें
कुल आर्थिक सहायता₹40000 रु
साल2024
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन

Jharkhand Mukhyamantri Sukanya Yojana 2024

Mukhyamantri Sukanya Yojana Jharkhand 2024: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को सुधारकर नए नाम “सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना” के रूप में प्रस्तुत किया है। इस मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखंड 2024 के अनुसार कक्षा 8 से 12 तक की बालिकाओं को विभिन्न कक्षाओं में नामांकन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो उनकी शिक्षा में सुधार करने में मदद करेगी।

कक्षा 8 में नामांकन पर बालिकाओं को 2500 रुपए, कक्षा 9 में 2500 रुपए, कक्षा 10 में 5000 रुपए, कक्षा 11 में 5000 रुपए, और कक्षा 12 में 5000 रुपए की सहायता मिलेगी। इसके साथ ही, जब बालिका 18-19 वर्ष की हो जाएगी, तो उसे ₹20000 का एक अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। इस Mukhyamantri Sukanya Yojana Jharkhand 2024 से निर्धारित, झारखंड में बाल विवाह पर निरोध लगेगा और शिक्षित बालिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी जो राज्य को एक शिक्षित और विकासशील राज्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएगा।

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मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का मुख्य उद्देश्य है झारखंड में बाल विवाह को रोकना और बालिकाओं को शिक्षित बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस Mukhyamantri Sukanya Yojana Jharkhand 2024 के अंतर्गत राज्य की SECC- 2011 और अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों की बालिकाओं को लाभांवित किया जाएगा, जिन्हें आर्थिक मदद से उच्च शिक्षा तक पहुंचाया जा सकेगा।

यह मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2024 विशेष रूप से उन गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाएगी जिनकी बालिकाएं अच्छी शिक्षा से वंचित हैं और जो बाल विवाह के कठिनाईयों से गुजर रहे हैं। इसके माध्यम से युवतियां आर्थिक सहायता प्राप्त करके अपने भविष्य को समृद्धि से भर सकेंगी जिससे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इससे बालिकाएं न केवल शिक्षित होंगी बल्कि उनका योगदान समाज में महत्वपूर्ण होगा।

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झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2024 के लाभ एवं विशेषताएं

  • पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी द्वारा 2019 में शुरू हुई Mukhyamantri Sukanya Yojana को 24 अगस्त 2022 को संशोधित करके “सावित्रीबाई फुले किशोरी संवृद्धि योजना” में बदल दिया गया है।
  • Jharkhand Mukhyamantri Sukanya Yojana 2024 से लगभग 37 लाख परिवारों की कन्याएं होंगी, जिनमें SECC-2011 और अंत्योदय कार्ड धारक परिवार शामिल हैं।
  • Jharkhand Mukhyamantri Sukanya Yojana 2024 के तहत, कक्षा 8 से 18 तक की बालिकाओं को आर्थिक सहायता किस्तों के रूप में प्रदान की जाएगी।
  • 18 वर्ष की आयु में बालिकाओं को ₹20,000 की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी जो उच्च शिक्षा या शादी के लिए उपयुक्त है।
  • आवेदन ऑफलाइन माध्यम से किया जाएगा और आवेदन करने के लिए आवेदिका स्कूल प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के साथ संपर्क कर सकती है।
  • Jharkhand Mukhyamantri Sukanya Yojana 2024 के तहत झारखंड के पांच जिलों में बाल विवाह पर निगरानी को मजबूती से लागू किया गया है। जो बालिकाओं की सुरक्षा में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा।
  • आर्थिक सहायता की राशि लाभार्थी बालिका के बैंक खाते में सीधे DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी इसलिए बालिका को एक बैंक खाता होना चाहिए।

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Jharkhand Mukhyamantri Sukanya Yojana 2024 पात्रता

  • आवेदन करने के लिए बालिका को झारखंड की स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • सिर्फ secc-2011 सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर शामिल परिवारों की कन्याएं ही इस योजना के तहत आवेदन करने के योग्य हैं।
  • अंत्योदय कार्डधारक परिवारों की कन्याएं भी इस योजना के लाभार्थी हो सकती हैं।
  • यदि बालिका की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है, तो वह इस योजना के लाभार्थी होने के योग्य नहीं होगी।
  • ₹20000 की एकमुश्त राशि केवल 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद ही प्रदान की जाएगी।
  • यदि कोई कन्या 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह करती है तो उसे यह लाभ नहीं मिलेगा।
  • लाभार्थी कन्या का बैंक खाता होना चाहिए जिसे आधार कार्ड से लिंक हो।
  • आवेदन करने के लिए बालिका अपने स्कूल, प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी से संपर्क कर सकती है।

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मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखंड के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • बालिका का आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • आय प्रमाण पत्र
  • स्कूल जाने का प्रमाण पत्र

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Mukhyamantri Sukanya Yojana Jharkhand 2024 आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले दिए गए लिंक से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकालें।
  • Jharkhand Mukhyamantri Sukanya Yojana 2024 आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन्हें सहीता से भरें।
  • आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करें।
  • फॉर्म और दस्तावेजों के साथ, प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर आवेदन जमा करें।
  • आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, आपको आवेदन की प्रक्रिया के दौरान उपयोगकर्ता नामांकन नंबर या अनुसरण संख्या प्रदान की जाएगी।
  • आवेदन के बाद, आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वानुमान होगा और इसके बाद आवेदन को स्वीकृति के लिए समीक्षा किया जाएगा।
  • यदि आवेदन पूर्वानुमान और स्वीकृति प्रक्रिया से गुजरता है तो आपको योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • यदि आपको आवेदन प्रक्रिया में किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आप प्रखंड विकास पदाधिकारी या जिला समाज कल्याण पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं

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