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Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024: बिहार राज्य फसल सहायता योजना, किसानो को मिलेगा 20,000 रुपया ऑनलाइन शुरू

Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024: (बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2024) अगर आप बिहार के किसान हैं, तो आपके लिए एक शानदार खबर है। बिहार सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही “बिहार राज्य फसल सहायता योजना” के तहत अब किसानों को खरीफ फसल के लिए 20,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए बनाई गई है। जिनकी फसल प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़, सूखा या अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण बर्बाद हो जाती है। इस बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इसके तहत पात्र किसानों को सरकार द्वारा दी जा रही सहायता सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी।

इस Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024 का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और फसल की हानि से उबरने में मदद करना है। जो किसान इस बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2024 का लाभ लेना चाहते हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के लिए अंतिम तिथि क्या है और आवेदन करने का सही तरीका क्या है। इसकी जानकारी आपको बिहार राज्य सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगी।

Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024 Overview

Article Name Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024
Article Type Sarkari Yojana
Department बिहार सहकारिता विभाग
योजना का नाम बिहार फसल सहायता योजना
Benefits ₹7,500/- to ₹20,000/-
Apply Mode Online
Apply Last Date 31-10-2024
Official Website dbtagriculture.bihar.gov.in

Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024

बिहार राज्य खरीफ फसल सहायता योजना: बिहार राज्य खरीफ फसल सहायता योजना (Bihar Rajya Kharif Fasal Sahayata Yojana) बिहार सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह Bihar Rajya Kharif Fasal Sahayata Yojana विशेष रूप से उन किसानों के लिए बनाई गई है। जिनकी फसलें बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, बर्फबारी, या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो जाती हैं। इस Bihar Rajya Kharif Fasal Sahayata Yojana 2024 के तहत किसानों को फसल नुकसान पर 20,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल सकें और अगली फसल की तैयारी कर सकें।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के बाद उनके आर्थिक संकट को कम करना और कृषि कार्य को पुनः शुरू करने में मदद करना है। Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024 के तहत, पात्र किसानों को उनके खेत में हुए वास्तविक नुकसान की जांच की जाती है। जिसके आधार पर सहायता राशि दी जाती है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही पारंपरिक फसल बीमा योजनाओं का एक विकल्प भी मानी जा सकती है, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है।

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बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2024 का मुख्य उद्देश्य

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत खरीफ सीजन की फसलों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024 का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने फसल नुकसान की भरपाई कर सकें। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की खरीफ फसलों के लिए लाभ उठाने का मौका दिया जा रहा है, और किसानों से आग्रह किया जा रहा है कि वे समय पर आवेदन करके इसका लाभ उठाएं।

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इस Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024 के तहत आवेदन की अंतिम तिथि और आवश्यक प्रक्रिया के बारे में जानकारी इस लेख में विस्तार से दी गई है। अगर आप एक किसान हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें। आवेदन प्रक्रिया के लिए जरूरी दस्तावेज़, पात्रता की शर्तें और जिलेवार फसलों की जानकारी नीचे दी गई है।

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फसलवार लाभ के लिए आच्छादित क्षेत्र

  • अगहनी धान: राज्य के सभी 38 जिलों के 534 अंचलों की सभी आच्छादित ग्राम पंचायतों में यह फसल कवर की गई है। धान की फसल बाढ़ और सूखा जैसी आपदाओं से प्रभावित होती है, जिसके लिए आर्थिक मदद उपलब्ध है।
  • भदई मकई: मकई की फसल भी राज्य के सभी 38 जिलों के 534 अंचलों में शामिल की गई है, जिससे प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी।
  • भदई सोयाबीन: यह फसल केवल 3 जिलों में कवर की गई है, जिनमें बेगूसराय, समस्तीपुर और खगड़िया शामिल हैं।
  • अगहनी आलू: 12 जिलों के किसानों को इस फसल के नुकसान पर सहायता मिलेगी। ये जिले हैं: पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, कटिहार, गया, भागलपुर, सुपौल, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, पटना, और सिवान।
  • अगहनी बैंगन: 12 जिलों में बैंगन की फसल को कवर किया गया है, जिनमें समस्तीपुर, वैशाली, गया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, बेगूसराय, पटना और बांका शामिल हैं।
  • अगहनी टमाटर: यह फसल 5 जिलों में शामिल है: समस्तीपुर, गया, भोजपुर, वैशाली और पटना।
  • अगहनी गोभी: गोभी की फसल 12 जिलों में शामिल की गई है, जिनमें समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, बांका, किशनगंज, पूर्णिया और बेगूसराय शामिल हैं।

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बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2024 के लाभ

बिहार राज्य फसल सहायता योजना का उद्देश्य किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह Bihar Rajya Kharif Fasal Sahayata Yojana प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए बनाई गई है, जिससे किसान अपने नुकसान को कुछ हद तक पूरा कर सकें और उनकी आजीविका सुरक्षित रहे। Bihar Rajya Kharif Fasal Sahayata Yojana 2024 के अंतर्गत किसानों को उनकी उपज की हानि के आधार पर सहायता दी जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस योजना के तहत किसानों को क्या-क्या लाभ प्राप्त होते हैं:

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उपज हानि 20% तक:

  • यदि किसान की वास्तविक उपज दर, थ्रेशहोल्ड उपज दर (औसत उत्पादन दर) की तुलना में 20% तक कम हो जाती है, तो किसानों को 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता राशि दी जाती है।
  • यह लाभ अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि तक मान्य है, यानी किसान को अधिकतम 15,000 रुपये तक की सहायता राशि प्राप्त हो सकती है।
  • यह सहायता राशि उन किसानों के लिए होती है जिनकी फसल आंशिक रूप से प्रभावित होती है और यह नुकसान 20% तक ही सीमित रहता है।

उपज हानि 20% से अधिक:

  • यदि वास्तविक उपज दर थ्रेशहोल्ड उपज दर की तुलना में 20% से अधिक घट जाती है
    तो किसानों को प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये की दर से सहायता दी जाती है।
  • इस स्थिति में भी अधिकतम दो हेक्टेयर तक की भूमि कवर की जाएगी, और किसानों को अधिकतम 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • यह लाभ उन किसानों को मिलता है जिनकी फसलें गंभीर रूप से प्रभावित होती हैं, यानी नुकसान 20% से अधिक होता है।

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बिहार राज्य फसल सहायता योजना की पात्रता

  • रैयत किसान (भूमि मालिक किसान): ऐसे सभी किसान जो अपनी खुद की रैयती भूमि पर खेती करते हैं। यानी जिनके पास अपनी कृषि भूमि है और वे खुद उस पर खेती कर रहे हैं।
  • गैर-रैयत किसान (किराएदार किसान): ऐसे किसान जो खुद की जमीन नहीं होने के बावजूद दूसरों की रैयती भूमि पर खेती कर रहे हैं। यानी वे किराए पर या अनुबंध के आधार पर किसी और की भूमि का उपयोग करके खेती करते हैं।
  • रैयत और गैर-रैयत किसान (मिश्रित किसान): ऐसे किसान जो अपनी रैयती भूमि पर खेती करने के साथ-साथ दूसरों की भूमि पर भी खेती करते हैं। यानी ये किसान अपनी भूमि पर भी खेती करते हैं और किसी अन्य किसान की भूमि पर भी खेती का कार्य करते हैं।
  • केवल बिहार राज्य के निवासी किसान ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्हें अपने पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, का प्रमाण देना होगा।
  • किसान की फसल को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, आदि से नुकसान हुआ होना चाहिए। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा जांच की जाती है और वास्तविक फसल हानि का आकलन किया जाता है।
  • किसानों के पास एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए, क्योंकि सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है। किसान को अपने बैंक खाते का विवरण आवेदन के समय देना होगा।

बिहार राज्य फसल सहायता: रैयत किसान के आवश्यक दस्तावेज

  • आधार संख्या
  • आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
  • आधार संबंध बैंक खाता का विवरण
  • अधवन भू – स्वामित्व प्रमाण – पत्र
  • स्व – घोषणा – पत्र
  • आवेदक का फोटो

बिहार राज्यसल सहायता: गैर – रैयत किसान के आवश्यक दस्तावेज

  • आधार संख्या
  • आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
  • आधार संबंध बैंक खाता का विवरण
  • अधवन भू – स्वामित्व प्रमाण – पत्र
  • स्व – घोषणा – पत्र
  • आवेदक का फोटो
  • एक परिवार से एक ही आवेदन मान्य

बिहार राज्य फसल सहायता योजना: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं।
  • वेबसाइट पर पहुँचने के बाद, मुख्य मेनू में “ऑनलाइन सेवाएँ” के विकल्प पर क्लिक करें।
  • ऑनलाइन सेवाओं के पृष्ठ पर, आपको “फसल सहायता योजना से संबंधित आवेदन का लिंक दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।
  • जैसे ही आप आवेदन लिंक पर क्लिक करेंगे, एक नया पृष्ठ खुलेगा। यहाँ आपको आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश दिए जाएंगे।
  • नए पृष्ठ पर, आवश्यक जानकारी जैसे कि आपका नाम, पता, खेत की जानकारी, और फसल विवरण भरें। सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही हो।
  • आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ जैसे कि पहचान पत्र, खसरा खतौनी और फसल क्षति का प्रमाण पत्र अपलोड करें।
  • सभी जानकारी भरने के बाद, आवेदन की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि सभी विवरण सही हैं।
  • अब “जमा करें” बटन पर क्लिक करें। आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा।
  • आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी। इसे सुरक्षित रखें, ताकि आप भविष्य में आवेदन की स्थिति जांच सकें।
  • आप अपने आवेदन की स्थिति को वेबसाइट पर जाकर “आवेदन स्थिति” के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं।

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