Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana 2023: (PMAY-G) भारत सरकार द्वारा आवास की कमी को दूर करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है। इस PM Gramin Awas Yojana के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को उचित मूल्यवर्धित आवास प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है। इसमें वे लोग शामिल होते हैं जिनके पास घर नहीं है और कच्चे घरों या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त घरों में रहना पड़ता है। इस Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana के अंतर्गत, PMAY-G Yojana के तहत बनने वाले आवासों का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर होता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के आवासों के लिए पारंपरिक और आवश्यक माना जाता है। My Scheme
इस प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2023 में भाग लेने के लिए सभी लाभार्थियों को आधार कार्ड या आधार वर्चुअल आईडी होना आवश्यक होता है। यह आधार कार्ड से सत्यापित किया जाता है जिससे सही लाभार्थियों को PMAY-G Yojana के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जा सके। इस PM Gramin Awas Yojana के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और वंचित लोगों को उचित आवास प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़े, साथ ही विकास के पथ पर उन्हें सहायता मिले। इस योजना के माध्यम से समृद्धि और समानता की ओर एक सकारात्मक कदम उठाने का भी प्रयास किया जा रहा है। My Scheme
Highlights Point’s Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana 2023
योजना का नाम | Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana |
संबंधित विभाग | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
योजना आरंभ की तिथि | वर्ष 2015 |
ऑनलाइन आवेदन की तिथि | Available Now |
योजना का प्रकार | Central Govt. Scheme |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
लाभार्थी | SECC-2011 Beneficiary |
उद्देश्य | House For all |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pmayg.nic.in/ |
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की मुख्य विशेषताएं
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समस्या का समाधान करने का उद्देश्य रखती है। यह Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana 2023 गरीब और वंचित परिवारों को सस्ते और उचित मूल्यवर्धित आवास प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसके मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं: (My Scheme)
- वित्तीय सहायता: यूनिट की लागत मैदानी इलाकों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाती है, जिससे प्रत्येक यूनिट के लिए 1.20 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। हिमालयी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश (यू.टी.) में, प्रत्येक इकाई के लिए 1.30 लाख रुपये तक की सहायता के साथ अनुपात 90:10 है। लद्दाख सहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र से 100% वित्तपोषण किया जाता है।
- लाभार्थियों को रोजगार: मनरेगा से लाभार्थियों को प्रतिदिन 90.95 रुपये का अकुशल श्रमिक प्रदान किया जाता है। इससे उन्हें रोजगार का अवसर मिलता है और उनकी आर्थिक स्थिति मज़बूत होती है।
- पहचान की सत्यापितता: लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SBM-G) के मापदंडों का उपयोग करके की जाती है और ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित की जाती है। इससे सही लोगों को लाभ प्रदान करने में सुनिश्चितता होती है। My Scheme
- स्वच्छता का प्रोत्साहन: स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के तहत मनरेगा या अन्य योजनाओं के सहयोग से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है। इससे स्वच्छता के मामूले निर्माण को प्रोत्साहित किया जाता है।
- आधार और डिजिटल पेमेंट: भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे बैंक खातों या डाकघर खातों में किया जाता है जो आधार कार्ड से जुड़े होते हैं। इससे पेमेंट का सुगम और विश्वसनीय तरीके से होता है। My Scheme
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प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) के फायदे
- अकुशल श्रमिक प्रदान: PMAY-G के अंतर्गत मनरेगा से लाभार्थियों को प्रतिदिन 90.95 रुपये का अकुशल श्रमिक प्रदान किया जाता है। इससे उन्हें रोजगार का अवसर मिलता है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। My Scheme
- पहचान की सत्यापितता: योजना में लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एस.ई.सी.सी.) के मापदंडों का उपयोग करके की जाती है और ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित की जाती है। इससे सही लोगों को लाभ प्रदान करने में सुनिश्चितता होती है।
- स्वच्छता का प्रोत्साहन: PMAY-G के तहत स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एस.बी.एम.-जी.) के सहयोग से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के मामूले निर्माण को प्रोत्साहित किया जाता है।
- ईफ्टेमाई संस्थानों से वित्तीय सहायता: PMAY-G के तहत लाभार्थियों को वित्तीय संस्थानों से 70,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त करने का मौका मिलता है। इसमें ब्याज सब्सिडी भी 3% है और ई.एम.आई. के लिए सब्सिडी की अधिकतम राशि 38,359 रुपये है। यह ऋण लाभार्थियों को आवास के निर्माण में वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिससे वे अधिक सुगमीता से आवास बना सकें। My Scheme
- आधार और ई-पेमेंट: Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana में भाग लेने के लिए सभी लाभार्थियों को आधार कार्ड या आधार वर्चुअल आईडी होना आवश्यक होता है। भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे बैंक खातों या डाकघर खातों में किया जाता है, जो आधार कार्ड से जुड़े होते हैं। इससे पेमेंट का सुगम और विश्वसनीय तरीके से होता है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए पात्रता
- बेघर परिवार: PMAY-G Yojana में उपलब्ध लाभ के लिए उन परिवारों को चयनित किया जाता है जिनके पास आवास नहीं है।
- घरों में शून्य, एक या दो कमरे: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए पात्रता में उन परिवारों को शामिल किया जाता है जिनके घरों में केवल शून्य, एक या दो कमरे होते हैं, जिनमें कच्ची दीवारें और कच्ची छत होती है।
- उम्र से संबंधित मापदंड: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत, पात्रता के लिए परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई साक्षर वयस्क न होना चाहिए। इसके साथ ही, 16 से 59 वर्ष की उम्र वाले वयस्क पुरुष सदस्य और 16 से 59 वर्ष के बीच की उम्र वाले वयस्क सदस्य का भी अभाव होना चाहिए।
- दिव्यांग और सक्षम सदस्य: PM Gramin Awas Yojana 2023 में पात्रता के लिए उन परिवारों को चयनित किया जाता है जिनमें सक्षम सदस्य नहीं होते या दिव्यांग सदस्य होते हैं।
- भूमिहीन परिवार: PMAY-G Yojana के अंतर्गत, पात्रता के लिए भूमिहीन परिवारों को शामिल किया जाता है जिनकी आय नैमित्तिक श्रम से होती है। My Scheme
- जातियों के आधार पर पात्रता: योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य और अल्पसंख्यक जातियों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जाता है।
इस रूप में, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए पात्रता में कुछ मापदंड हैं जिनका पालन किया जाना आवश्यक है ताकि सबसे गरीब और वंचित लोगों को आवास के लिए Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana के तहत लाभ प्रदान किया जा सके।
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प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अपवाद
- मोटर चालित वाहन और कृषि उपकरण या मछली पकड़ने की नाव: PM Gramin Awas Yojana 2023 के अंतर्गत ऐसे उम्मीदवारों को योजना का लाभ नहीं मिलता है जिनके पास मोटर चालित दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया, और कृषि उपकरण या मछली पकड़ने की नाव है।
- किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.): Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana के अंतर्गत वे उम्मीदवार भी शामिल नहीं होते हैं जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) है जिसकी सीमा 50,000 रुपये से अधिक है या उसके बराबर है।
- सरकारी सेवाओं में कार्यरत सदस्य: PMAY-G Yojana के अंतर्गत उन परिवारों को लाभ प्रदान नहीं किया जाता है जिनमें कम से कम एक सदस्य सरकारी सेवाओं में कार्यरत है या प्रति माह 10,000 रुपये से अधिक कमाता है। My Scheme
- आयकर या पेशेवर कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत उन व्यक्तियों को भी योजना का लाभ नहीं मिलता है जो आयकर, पेशेवर कर का भुगतान करते हैं या एक रेफ्रिजरेटर या लैंडलाइन फोन कनेक्शन का मालिक हैं।
इस रूप में, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अपवाद उन विशेष परिस्थितियों को संदर्भित करते हैं जिनमें अनुमानित रूप से सक्षम व्यक्तियों को भी योजना के लाभ से अवश्यक छूट दी गई है।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार नंबर
- आधार का उपयोग करने के लिए लाभार्थी की ओर से सहमति दस्तावेज
- मनरेगा-पंजीकृत लाभार्थी का जॉब कार्ड नंबर
- स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.) के लाभार्थी की संख्या
- बैंक खाता विवरण
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, जो पीएमएवाई-जी (प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण) की आधिकारिक वेबसाइट होगी।
- आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण के लिए व्यक्तिगत विवरण अनुभाग में आवश्यक विवरण जैसे लिंग, मोबाइल नंबर, आधार संख्या आदि भरें।
- आवेदक को अपने आधार नंबर का उपयोग करने के लिए सहमति फॉर्म अपलोड करना होगा।
- लाभार्थी का नाम, पीएमएवाई आईडी और प्राथमिकता खोजने के लिए खोज बटन पर क्लिक करें। इससे आपका विवरण स्वचालित रूप से उत्पन्न और प्रदर्शित होगा।
- अब शेष लाभार्थी विवरण भरें, जैसे स्वामित्व प्रकार, संबंध, आधार संख्या आदि।
- आधार संख्या का उपयोग करने के लिए लाभार्थी को आवश्यक सहमति प्रपत्र अपलोड करना होगा।
- अगले भाग में, लाभार्थी के खाते का विवरण दर्ज करें, जैसे लाभार्थी का नाम, बैंक खाता संख्या आदि।
- यदि लाभार्थी ऋण लेना चाहता है, तो ‘हां’ चुनें और आवश्यक ऋण राशि भरें।
- अगले भाग में, लाभार्थी का मनरेगा जॉब कार्ड नंबर और स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) नंबर भरें।
- आवेदन प्रक्रिया के इस भाग को सम्पूर्ण करने के बाद, संबंधित कार्यालय द्वारा शेष विवरण भरा जाएगा।
इस तरह, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2023 के लिए आवेदन की प्रक्रिया संपूर्ण होगी। आवेदकों को ध्यान देने वाली बात है कि वे वेबसाइट पर दी गई निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें और सही जानकारी प्रदान करें, ताकि उनका पंजीकरण सरलता से सफल हो सके।
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